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राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले में ओड़िशा HC ने BJD विधायकों को नोटिस जारी किया

ओड़िशा उच्च न्यायालय ने राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग के आरोप में निलंबित BJD विधायकों को कानूनी नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश MS साहू ने आरोपी विधायकों को 4 दिसंबर तक अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

LSN India · 30 October 2026

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले में ओड़िशा HC ने BJD विधायकों को नोटिस जारी किया

ओड़िशा उच्च न्यायालय ने बीजू जनता दल (BJD) के पांच निलंबित विधायकों के खिलाफ राज्यसभा चुनावों में कथित क्रॉस वोटिंग के मामले में नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश मनोज सुरेंद्र साहू की अदालत ने विधायकों अरविंद मोहापात्रा, सनातन महाकुड, चक्रमणि कानहर, सौविक बिस्वाल और सुबासिनी जेना को 4 दिसंबर तक लिखित उत्तर दाखिल करने का आदेश दिया है।

ये पांचों विधायक वर्तमान में BJD द्वारा निलंबित हैं और उनके खिलाफ राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के संकेत के विरुद्ध वोट देने का आरोप लगाया गया है। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान इन विधायकों को अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने का मौका दिया है।

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले अक्सर राजनीतिक विवादास्पद बन जाते हैं क्योंकि इसमें विधायक पार्टी के आधिकारिक निर्देश के विरुद्ध वोट करते हैं। इस मामले की सुनवाई और विधायकों की प्रतिक्रिया के बाद ही अदालत अगला कदम तय करेगी।

यह निर्णय BJD और इसके विधायकों के बीच के विवाद को पार्टी अनुशासन से जुड़े व्यापक प्रश्नों का सामने लाया है। आने वाली सुनवाइयों में इन आरोपों की प्रामाणिकता पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।