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ग्राहम स्टेन्स हत्या केस: ओडिशा ने दारा सिंह की रिहाई याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट में ओडिशा सरकार ने दोषी दारा सिंह की सजा में कमी की अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वर्ष 2005 में ओडिशा हाई कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था।
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ग्राहम स्टेन्स की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दारा सिंह की रिहाई याचिका को लेकर ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रुख अपनाया है। राज्य सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि वह इस याचिका में कोई सहानुभूति नहीं दिखाएगा। यह मामला सजा में कमी और रिहाई संबंधी कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर लंबे विवाद का हिस्सा रहा है।
वर्ष 2005 में ओडिशा हाई कोर्ट ने दारा सिंह को दी गई मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया था। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में स्वीकृति प्रदान की थी। तब से लेकर अब तक दारा सिंह की ओर से कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें रिहाई संबंधी राहत मांगी गई है।
सरकार का यह रुख अपराध की गंभीरता और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। अन्य महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों के साथ-साथ यह मामला भी सजा संबंधी नीतियों पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर आगे की कार्यवाही का निर्णय लेगा। ओडिशा सरकार का स्पष्ट संकेत यह है कि वह किसी भी तरह की सजा में कमी के प्रस्तावों का विरोध करेगा।