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ओडिशा में पैदल चलने वालों की सुरक्षा के नियम 2026 लागू होंगे
ओडिशा सरकार ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर नए नियम तैयार किए हैं जिसमें सभी सड़कों पर पैदल पथ अनिवार्य होंगे। इन नियमों के तहत दोषपूर्ण डिजाइन से किसी की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में सड़क एजेंसी, ठेकेदार और सलाहकार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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ओडिशा पैदल चलने वालों की सुरक्षा नियम 2026 में पैदल पथों को सभी सड़कों पर अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। ये नियम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होंगे और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने पर जोर देते हैं।
प्रस्तावित नियमों में सड़क मालिक एजेंसियों, निर्माण ठेकेदारों और इंजीनियरिंग सलाहकारों की जवाबदेही को परिभाषित किया गया है। यदि किसी भी पैदल पथ का डिजाइन खामियों के कारण किसी पैदल चलने वाले की मृत्यु, विकलांगता या गंभीर चोट होती है, तो संबंधित एजेंसी या ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
ये नियम सड़क सुरक्षा के मामले में जिम्मेदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं। इसका उद्देश्य सड़क डिजाइन और निर्माण में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है ताकि पैदल यात्रियों की दुर्घटनाओं में कमी आए।
इन नियमों के कार्यान्वयन से पहले हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रस्तावित नियम ओडिशा में सड़क सुरक्षा और नागरिक कल्याण के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।