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राहुल गांधी समेत 11 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में SIR रद्द करने की याचिका दायर की
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 11 सदस्य सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर आए हैं। विपक्षी गठबंधन इस कदम को चुनावी प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप मानता है।
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सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के आदेश को असंवैधानिक और अवैध घोषित किए जाने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया को विकृत करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है।
राहुल गांधी के नेतृत्व में दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग का यह निर्णय किसी भी कानूनी आधार पर नहीं टिका है। विपक्षी गठबंधन का दावा है कि SIR के माध्यम से एक विशेष राजनीतिक दल को लाभ दिया जा रहा है।
इंडिया ब्लॉक के इन नेताओं ने तर्क दिया है कि चुनाव आयोग को पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। याचिका में आगे कहा गया है कि यदि SIR की प्रक्रिया जारी रहती है तो इससे आसन्न चुनावी प्रक्रिया में गंभीर विषमता उत्पन्न होगी।
चुनाव आयोग के इस कदम को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी बहस चल रही है। विपक्ष का आरोप है कि यह निर्णय पूर्वाग्रह से ग्रस्त है और लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करता है।