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कैद इमरान खान को निजी अस्पताल में भेजने के आदेश के खिलाफ पाकिस्तान सरकार
पाकिस्तान की कानून मंत्री आजम नज़ीर तारार ने कहा है कि कैदियों को निजी चिकित्सा सुविधाओं में उपचार की अनुमति नहीं है। सरकार अदालत के आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रही है।
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पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को अदालत के उस आदेश के विरुद्ध कार्रवाई करने की घोषणा की जो कैद राजनेता इमरान खान को निजी अस्पताल में भेजने का निर्देश दे रहा है। कानून मंत्री आजम नज़ीर तारार ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि कारागार नियमों के अनुसार कैदियों को निजी चिकित्सा सुविधाओं में इलाज कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
मंत्री के अनुसार इमरान खान को सरकारी अस्पताल में ही उपचार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध उचित कानूनी कदम उठाएगी और नियमों का पालन करते हुए मामले को आगे बढ़ाएगी।
यह विवाद तब सामने आया है जब खान के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं उठी हैं। अदालत ने इमरान खान के इलाज के लिए निजी अस्पताल में प्रवेश की अनुमति देने का आदेश जारी किया था। लेकिन सरकार का मानना है कि यह आदेश मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुरूप नहीं है।
यह संघर्ष पाकिस्तान में कैद राजनेताओं के अधिकारों और राज्य के कानूनी प्राधिकार के बीच चल रहे तनाव को दर्शाता है। मामला आने वाले दिनों में कानूनी रूप से आगे बढ़ने की संभावना है।