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इमरान खान को अदालत से अंतरिम राहत, भारत छोड़ने का आदेश स्थगित
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने उन्हें भारत छोड़ने का आदेश 2 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत हासिल हुई है, जब उच्च न्यायालय ने उन्हें भारत छोड़ने का आदेश अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। यह आदेश 2 नवंबर तक के लिए लागू रहेगा, जिससे खान को अपने कानूनी विकल्प तलाशने का अतिरिक्त समय मिल गया है।
यह अंतरिम राहत खान के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है, जो पाकिस्तान में विभिन्न कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। अदालत का यह निर्णय उनकी याचिका पर विचार करते हुए दिया गया है, जिसमें उन्होंने पूर्ववर्ती आदेश को चुनौती दी थी।
खान की कानूनी टीम अगले कुछ हफ्तों में अदालत में अपने तर्क प्रस्तुत करेगी। 2 नवंबर की तारीख तक मामले पर अतिरिक्त सुनवाई की संभावना है।
यह मामला राजनीतिक और कानूनी हलकों में व्यापक ध्यान आकर्षित कर रहा है, खासकर पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में खान की भूमिका को देखते हुए।