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पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जेल में कैद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा परीक्षण के लिए इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने साथ ही उनके परिवार के सदस्यों से साप्ताहिक मुलाकात सुनिश्चित करने का भी आदेश जारी किया है।
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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि पीटीआई के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित किया जाएगा। जस्टिस शाहिद वाहिद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने यह आदेश इमरान खान की चिकित्सा सुविधा हेतु की गई याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।
बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल थे। अदालत का यह निर्णय इमरान खान की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए लिया गया है। वर्तमान में जेल में कैद खान को नियमित चिकित्सा जांच की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जेल प्रशासन को निर्देशित किया है कि इमरान खान के परिवार के सदस्यों से साप्ताहिक मुलाकात की व्यवस्था की जाए। यह आदेश कैदी के मानवाधिकार और स्वास्थ्य सुविधा को प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है।
इमरान खान को पिछले महीनों में कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था और वह विभिन्न आरोपों का सामना कर रहे हैं। अदालत का यह निर्णय उनकी कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।