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पटना कोर्ट ने ट्रिपल तलाक कानून के तहत दो साल की सजा सुनाई
पटना की अदालत ने एक व्यक्ति को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत दो साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 6,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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पटना की अदालत ने ट्रिपल तलाक कानून के तहत एक व्यक्ति को दो साल की जेल की सजा सुनाई है। आरोपी को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया है।
अदालत ने आरोपी को 6,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही, यदि आरोपी जुर्माने का भुगतान नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त एक महीने और 22 दिन की कैद की सजा भी भुगतनी होगी।
यह फैसला देश में ट्रिपल तलाक प्रथा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 2019 में पारित यह कानून तीन तलाक को अपराध घोषित करता है और इसे अवैध बनाता है।