LSN News › India

Politics · India Bureau

पटना हाईकोर्ट ने 1996 के जहानाबाद चतुर्मुख हत्या काण्ड में 13 आरोपियों को बरी किया

पटना हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने 1996 के जहानाबाद में हुई चतुर्मुख हत्या के मामले में 13 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस जांच में गंभीर खामियों का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया।

LSN India · 13 October 2026

पटना हाईकोर्ट ने 1996 के जहानाबाद चतुर्मुख हत्या काण्ड में 13 आरोपियों को बरी किया

न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति कुमार मनीष की डिविजन बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि पुलिस की जांच में ऐसी कमियां थीं जो किसी भी आरोपी को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं।

1996 में जहानाबाद में हुई इस चतुर्मुख हत्या का मामला लंबे समय से अदालतों में लंबित था। इस मामले में पुलिस की जांच की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे और साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया को लेकर भी विवाद रहे थे।

बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जांच के दौरान महत्वपूर्ण सबूतों को सही तरीके से संभाला नहीं गया था और मामले की जांच पद्धति में गंभीर खामियां थीं। कोर्ट ने कहा कि इन कमियों के कारण किसी आरोपी को दोषी सिद्ध करने के लिए कानूनी मानदंडों को पूरा नहीं किया जा सकता था।

यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस की भूमिका और साक्ष्य संकलन की महत्ता के प्रति हाईकोर्ट की जवाबदेही को दर्शाता है। फैसले से यह संदेश मिलता है कि किसी व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए मजबूत और विश्वसनीय साक्ष्य आवश्यक होते हैं।