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मेइरा कुमार को सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजे का अधिकार: पटना उच्च न्यायालय

पटना उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया है जो 60 साल पुरानी भूमि रिकॉर्ड को एकतरफा रूप से निरस्त करके पटना की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। न्यायालय के आदेश के अनुसार, मेइरा कुमार को भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे का हकदार माना गया है।

LSN India · 21 October 2026

मेइरा कुमार को सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजे का अधिकार: पटना उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति खातिम रेजा ने 6 अक्टूबर को एक आदेश पारित किया जिसमें जिला कलेक्टर के उस आदेश को निरस्त कर दिया गया जो मेइरा कुमार के परिवार की 60 साल पुरानी भूमि रिकॉर्ड को रद्द करके पटना की भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहा था।

अदालत के निर्णय में कहा गया कि कलेक्टर द्वारा किया गया यह कदम न केवल अवैध था, बल्कि संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन भी था। न्यायमूर्ति ने माना कि परिवार के पास भूमि के स्वामित्व को साबित करने के लिए वैध और प्राचीन रिकॉर्ड थे।

पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि सरकार ने कानूनी तरीकों से भूमि का अधिग्रहण करना चाहा था, तो उसे उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था और मेइरा कुमार को उचित मुआवजे का भुगतान करना चाहिए था।

अदालत का यह फैसला सरकारी अधिकारियों द्वारा भूमि संबंधी मामलों में स्वेच्छाचारी कार्रवाई के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण संदेश भेजता है। मामले की वर्तमान स्थिति में, मेइरा कुमार को भूमि के लिए उचित मुआवजा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है।