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पटना उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की घोषणा

पटना उच्च न्यायालय ने दबाव वाले हॉर्न से होने वाले सड़क दुर्घटनाओं और जनता को होने वाली असुविधा पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

LSN India · 20 August 2026

पटना उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की घोषणा

पटना उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने विशेषकर वाहनों में लगाए जाने वाले दबाव वाले हॉर्न से संबंधित मामलों में कड़ी कार्रवाई पर बल दिया है।

न्यायालय ने अपने निर्देश में कहा कि ऐसे हॉर्न से सड़कों पर दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है और आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण शहर के विभिन्न इलाकों में निरंतर ध्वनि प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है।

न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत ऐसे वाहनों के मालिकों के विरुद्ध चालान जारी करने का निर्देश दिया है। यह कदम शहर में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

न्यायालय के इस निर्देश के बाद पुलिस विभाग को गैरकानूनी हॉर्न से संबंधित शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करनी होगी और उल्लंघनकर्ताओं को कानूनी दंड दिलवाना होगा।