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महिला के ऊपर लेटना और मुंह दबाना बलात्कार का प्रयास साबित नहीं: पटना हाईकोर्ट
पटना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी महिला के ऊपर लेटना और उसका मुंह दबाना अकेले बलात्कार का प्रयास साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने इस मामले में सजा को सीमित करते हुए कहा कि अपराध साबित करने के लिए और भी ठोस सबूत की जरूरत है।
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पटना उच्च न्यायालय ने एक संवेदनशील मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी महिला के ऊपर लेटना और मुंह दबाना अकेले बलात्कार के प्रयास का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना जा सकता। इस फैसले के तहत अदालत ने आरोपी को दी गई सजा को सीमित कर दिया है।
मामले की परिस्थितियों के अनुसार, एक विधवा महिला अपने बच्चों के साथ अपने घर में सोई हुई थीं जब एक व्यक्ति ने घर में प्रवेश किया। कथित तौर पर आरोपी ने दीपक बुझाया, महिला के ऊपर लेट गया और उसका मुंह दबा दिया।
उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि बलात्कार के प्रयास का अपराध साबित करने के लिए विधिक मानदंड अधिक कठोर हैं। अदालत के अनुसार, महिला के शरीर पर हिंसक कार्य करना अकेले पर्याप्त नहीं है, बल्कि अभियुक्त के आपराधिक आशय को स्पष्ट करने वाले अन्य सबूत भी आवश्यक हैं।
इस निर्णय से भारतीय दंड संहिता के तहत यौन अपराधों के मामलों में सबूतों के मानदंड के बारे में महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठे हैं। न्यायालय ने जोर दिया है कि ऐसे गंभीर आरोपों को साबित करते समय न्याय व्यवस्था को पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पर ही निर्भर करना चाहिए।