World · India Bureau
पेंशन योजनाओं में शिकायत दर्ज करने का आसान तरीका, जानें Pension Sahayak की सुविधा
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के सदस्य अब पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के 'पेंशन सहायक' प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
LSN India ·

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने पेंशन सहायक नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो NPS, UPS और APY के ग्राहकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने में मदद करता है। यह पोर्टल पेंशन योजनाओं से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र प्रदान करता है।
पेंशन सहायक के माध्यम से सदस्य ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उनकी प्रगति को रीयल-टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि कोई शिकायत निर्धारित समय में समाधान नहीं होती है, तो इसे स्वचालित रूप से उच्च स्तर पर एस्केलेट किया जा सकता है। इससे ग्राहकों को त्वरित और प्रभावी समाधान मिलने की संभावना बढ़ती है।
यह पहल पेंशन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, पेंशनभोगी और सदस्य अपने घर से ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे समय और प्रयास दोनों की बचत होती है।
PFRDA का यह प्रयास भारत की बढ़ती संख्या में पेंशन योजनाओं के सदस्यों को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने का संकेत है। जो व्यक्ति पेंशन योजनाओं से संबंधित कोई समस्या का सामना कर रहे हैं, वे पेंशन सहायक प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।