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पेंशन फंड नियामक ने एनपीएस स्कीम के नामकरण नियम संशोधित किए

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए दिशानिर्देशों के तहत, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस को अब ग्राहकों को चुने गए जोखिम श्रेणी के अंतर्गत सभी पेंशन फंडों की योजनाएं प्रदर्शित करनी होंगी।

LSN India · 4 November 2026

पेंशन फंड नियामक ने एनपीएस स्कीम के नामकरण नियम संशोधित किए

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत योजनाओं के नामकरण और प्रस्तुति को लेकर नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। ये नई व्यवस्थाएं योजना नामकरण को अधिक सुसंगत और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखती हैं।

नई व्यवस्था के अनुसार, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी), जो ग्राहकों को एनपीएस से जुड़ने में मदद करते हैं, को अब किसी विशेष जोखिम श्रेणी का चयन करने वाले ग्राहक को उस श्रेणी के तहत सभी पेंशन फंडों की उपलब्ध योजनाएं दिखानी होंगी। इससे ग्राहकों को अधिक विकल्प और तुलनात्मक जानकारी मिल सकेगी।

इन परिवर्तनों से एनपीएस में ग्राहकों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल होने की उम्मीद है। नामकरण नियमों का मानकीकरण विभिन्न पेंशन फंडों के बीच स्पष्टता और तुलनीयता को बढ़ाएगा।

पीएफआरडीए ने ये नियम संशोधन करते हुए पेंशन प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक कदम उठाया है। इन नई व्यवस्थाओं का कार्यान्वयन शीघ्र ही सभी पीओपी के लिए अनिवार्य होगा।