Politics · India Bureau
तमिलनाडु पुलिस को सोशल मीडिया पोस्ट पर केस दर्ज के लिए दिशानिर्देश बनाने के निर्देश दें: याचिका
मद्रास उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पड़ोसी राज्य में पुलिस के लिए पिछले साल ऐसे दिशानिर्देश तैयार किए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि तमिलनाडु भी इस फैसले से सीख ले सकता है।
LSN India ·

मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें राज्य के पुलिस महानिदेशक को सोशल मीडिया पोस्ट, राजनीतिक आलोचना और ऑनलाइन भाषण से संबंधित आपराधिक मामलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गत वर्ष पड़ोसी राज्य में पुलिस के लिए एक व्यापक दिशानिर्देश तैयार किया था। उन्होंने तर्क दिया है कि तमिलनाडु ऐसे निर्णय से सीख लेकर अपने यहां भी समान दिशानिर्देश स्थापित कर सकता है।
यह याचिका इस मुद्दे को लेकर दायर की गई है कि वर्तमान में पुलिस अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए आलोचनात्मक पोस्ट और राजनीतिक भाषण के आधार पर आपराधिक मामले दर्ज कर देती है। ऐसे में एक स्पष्ट और निर्धारित ढांचा होना आवश्यक है।
याचिकाकर्ता का मानना है कि यदि तमिलनाडु पुलिस विभाग के लिए ऐसे दिशानिर्देश लागू किए जाएं तो मनमानापन को नियंत्रित किया जा सकेगा और नागरिकों की मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इस याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय में सुनवाई अभी जारी है।