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NSEL मामले में PMLA कोर्ट ने 3,464 करोड़ की संपत्ति बिक्री को मंजूरी दी
मुंबई के विशेष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोर्ट ने जब्त की गई 3,464 करोड़ रुपये की संपत्ति बेचने की अनुमति दे दी है। इससे 5,682 निर्दिष्ट एनएसईएल लेनदारों को 1,950 करोड़ रुपये का निपटान किया जा सकेगा।
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मुंबई के विशेष पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून) न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त की गई संपत्ति के मुद्रीकरण की अनुमति प्रदान की है। यह निर्णय एनएसईएल (नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड) संकट से प्रभावित लेनदारों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है।
कोर्ट ने 3,464 करोड़ रुपये की जब्त संपत्ति को बेचने की अनुमति दी है जिससे 1,950 करोड़ रुपये का निपटान राशि जुटाई जा सकेगी। यह राशि 5,682 निर्दिष्ट लेनदारों के बीच वितरित की जाएगी जिन्हें वर्षों से अपने दावों का समाधान का इंतजार करना पड़ रहा था।
इस निर्णय को एनएसईएल विवाद के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। एनएसईएल मामला भारतीय वित्तीय बाजार में सबसे बड़े घोटालों में से एक रहा है जिसमें हजारों निवेशक और व्यापारी प्रभावित हुए थे।
इस संपत्ति विक्रय प्रक्रिया के माध्यम से लेनदारों को आंशिक मुआवजा मिलने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निपटान एनएसईएल मामले को अंतिम समाधान की ओर ले जा सकता है।