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सुवेंदु अधिकारी के मामले में घर की तलाशी में कोई सबूत नहीं मिला: पुलिस

पूर्व मेदिनीपुर पुलिस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज सुमोटु एफआईआर से जुड़ी 2024 की तलाशी में कोई आपराधिक सामग्री नहीं मिली। मामला आगे नहीं बढ़ाए जाने के कारण खारिज कर दिया गया।

LSN India · 29 September 2026

सुवेंदु अधिकारी के मामले में घर की तलाशी में कोई सबूत नहीं मिला: पुलिस

पूर्व मेदिनीपुर जिले की पुलिस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट में बताया कि भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर किए गए सुमोटु मामले में संपत्ति की तलाशी के दौरान कोई भी आपराधिक सबूत नहीं पाया गया। पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि खोज अभियान में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे आरोप साबित हो सकते हैं।

इस घटनाक्रम के बाद अदालत ने मामले को खारिज कर दिया क्योंकि पुलिस ने इसे आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रदान नहीं किए। सुमोटु मामला स्वयं संज्ञान लेते हुए दायर किया गया था, जिसका अर्थ है कि यह पुलिस की अपनी पहल पर शुरू किया गया था।

यह मामला राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों के बीच सामने आया था। अधिकारी बीजेपी के एक प्रमुख नेता हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय पुलिस द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य के आधार पर दिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस साक्ष्य के मामले को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। यह निर्णय कानून के सही प्रक्रिया के अनुसार लिया गया है।