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पीड़िता के बयान से 'बलात्कार' शब्द हटाया गया, आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं

कॉर्नेल विश्वविद्यालय की एक छात्रा के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाने के बावजूद, पुलिस द्वारा दर्ज आधिकारिक बयान में इस महत्वपूर्ण जानकारी को छोड़ा गया। जिला अभियोजक ने सात आरोपियों के विरुद्ध अपर्याप्त साक्ष्य का हवाला देते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया।

LSN India · 1 October 2026

कॉर्नेल विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने अधिकारियों को बताया कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। हालांकि, पुलिस द्वारा तैयार किए गए आधिकारिक बयान में इस गंभीर आरोप को दर्ज नहीं किया गया। यह बयान बाद में जिला अभियोजक मैथ्यू वान हाउटन के पास भेजा गया।

अभियोजक वान हाउटन ने सात आरोपी पुरुषों के विरुद्ध आपराधिक मामला दायर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस निर्णय का मतलब यह है कि आरोपियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की औपचारिक कानूनी कार्रवाही नहीं की जाएगी।

यह घटना न्याय प्रणाली में लैंगिक हिंसा के मामलों को संभालने के तरीके पर सवाल उठाती है। पीड़िता के बयान से महत्वपूर्ण विवरण को छोड़ना और बाद में अपर्याप्त साक्ष्य का हवाला देना एक गंभीर चिंता का विषय है।

ऐसी घटनाएं न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को उजागर करती हैं, विशेष रूप से यौन अपराधों के मामलों में जहां पीड़ितों को पहले से ही अपने अनुभवों को साझा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।