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नवंबर में बिजली उपभोक्ताओं पर ईंधन अधिभार, द्विमासिक बिलिंग पर 4 पैसे
विद्युत वितरण कंपनी सितंबर के दौरान बिजली खरीद पर अतिरिक्त व्यय की भरपाई के लिए नवंबर महीने में उपभोक्ताओं से अधिभार वसूल करेगी। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 4 पैसे और मासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं को 5 पैसे का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
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विद्युत वितरण प्राधिकार ने नवंबर माह में बिजली के बिलों में ईंधन अधिभार लागू करने का निर्णय लिया है। इस अधिभार के तहत द्विमासिक बिलिंग चक्र में शामिल उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 4 पैसे का अतिरिक्त भुगतान करना होगा, जबकि मासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के लिए यह दर 5 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की गई है।
इस सरचार्ज को लागू करने के पीछे मुख्य कारण सितंबर 2024 में विद्युत खरीद के लिए किए गए अतिरिक्त व्यय की भरपाई करना है। बाजार में बिजली की बढ़ी हुई मांग और आपूर्ति में असंतुलन के चलते इस अवधि में क्रय लागत में वृद्धि हुई थी।
इस तरह के अधिभार सामान्य परिस्थितियों में तब लागू किए जाते हैं जब विद्युत वितरण कंपनियों को अप्रत्याशित रूप से अधिक खर्च का सामना करना पड़े। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के बीच लागत को न्यायसंगत तरीके से वितरित करने के उद्देश्य से की जाती है।
प्रभावित उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे नवंबर के अपने बिजली बिलों में इस अतिरिक्त शुल्क की जानकारी ध्यान से देखें। विस्तृत जानकारी के लिए वे अपनी संबंधित बिजली वितरण कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।