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राष्ट्रपति की मंजूरी से कराधान और भुगतान प्रणाली संशोधन अधिनियम लागू
कराधान और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2026 तथा भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन के विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। ये दोनों अधिनियम 17 अगस्त, 2026 को लागू हुए हैं।
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देश के कर प्रशासन ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति ने कराधान और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। साथ ही, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में किए गए संशोधन को भी संवैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई है। ये दोनों महत्वपूर्ण विधेयक 17 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिकृत रूप से लागू हो गए हैं।
कराधान कानून में किए गए संशोधन का मुख्य उद्देश्य देश की कर व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। नई व्यवस्था से सरकार को राजस्व संग्रह में सुधार आने की उम्मीद है तथा करदाताओं के लिए कर नीतियों का अनुपालन करना आसान हो जाएगा। ये संशोधन आर्थिक विकास और राजकोषीय स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में किए गए संशोधन से डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाने में मदद मिलेगी। यह संशोधन वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता बढ़ाने और लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। इन सुधारों से आर्थिक क्षेत्र में विश्वास और स्थिरता आने की संभावना है।