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राष्ट्रपति ने कर और भुगतान प्रणाली संशोधन को दी मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कराधान कानून और भुगतान-निपटान प्रणाली संशोधन अधिनियम को अपनी सहमति दे दी है। ये दोनों विधेयक संसद द्वारा अगस्त में पारित किए गए थे।

LSN India · 18 August 2026

राष्ट्रपति ने कर और भुगतान प्रणाली संशोधन को दी मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 17 अगस्त को कराधान और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2026 तथा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 को संशोधित करने वाले अधिनियम को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। कानून मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। दोनों विधेयक संसद द्वारा 10 अगस्त को पारित किए गए थे।

कराधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सरकार विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी क्लाउड कंपनियों को भारतीय डेटा सेंटर का उपयोग करने में आसानी प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। सरकार इसके लिए 'प्रक्रिया निश्चितता' प्रदान करके विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहित करना चाहती है।

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के संशोधन से सरकार को यूपीआई और रुपे कार्ड लेनदेन पर शून्य एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) ढांचे में संशोधन करने की कानूनी शक्तियां प्राप्त हुई हैं। अब सरकार अधिसूचना के माध्यम से यह तय कर सकती है कि कौन-सी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां या लेनदेन मुक्त रहेंगे।