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जेजे एक्ट के तहत सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयारी अत्यंत महत्वपूर्ण: मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने कहा है कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत सामाजिक जांच रिपोर्ट की तैयारी न्याय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने इसे बेहतर तरीके से लागू करने पर जोर दिया है।
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मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत सामाजिक जांच रिपोर्ट (एसआईआर) की तैयारी को लेकर विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि यह रिपोर्ट किशोर अपराधियों के मामलों में न्यायिक निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
मुख्य न्यायाधीश के अनुसार, एसआईआर किशोर के पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत विकास से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। यह जानकारी न्यायालय को किशोर की पुनर्वास संभावना का मूल्यांकन करने में सहायता करती है।
उन्होंने कहा कि यदि एसआईआर को समुचित ढंग से तैयार नहीं किया जाता है, तो इससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश ने इस महत्वपूर्ण कार्य को बेहतर तरीके से संपादित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों से सुधार की अपील की है।
किशोर न्याय प्रणाली में सामाजिक जांच रिपोर्ट का उद्देश्य किशोर अपराधी के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके लिए सभी हितधारकों को समन्वित प्रयास करना आवश्यक है।