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पुणे: पत्नी को ब्लेड के टुकड़े वाली गोलियां खिलाने वाले को सात साल की सजा
पुणे की अदालत ने एक पति को पत्नी के साथ क्रूरता के लिए दोषी पाया है। आरोपी को ब्लेड के टुकड़े वाली कैप्सूल खिलाने के आरोप में सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
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पुणे की एक अदालत ने स्थानीय निवासी सोमनाथ साधु सपकाल को गंभीर आपराधिक कृत्य के लिए दोषी ठहराया है। सपकाल को अपनी पत्नी को ब्लेड के टुकड़े वाली कैप्सूल खिलाने का आरोप था। यह मामला घरेलू हिंसा की एक चिंताजनक घटना को दर्शाता है।
अदालत ने आरोपी को इस अपराध के लिए सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने पत्नी के प्रति क्रूरता के आरोप में आरोपी को तीन साल की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा देने का निर्णय लिया है। दोनों सजाएं कुल मिलाकर आरोपी के विरुद्ध लगाई गई हैं।
यह मामला घरेलू हिंसा और विवाहित महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय है। अदालत के इस फैसले को महिला सुरक्षा के प्रति समाज की प्रतिबद्धता का संकेत माना जा रहा है।