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पुणे में अग्निसुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 हॉस्टल सील
पुणे नगर निगम ने सुरक्षा मानदंडों का पालन न करने वाले 11 PG हॉस्टलों को बंद कर दिया है। सौ से अधिक छात्र इन हॉस्टलों में रहते हैं जहां अग्निसुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी।
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पुणे में अग्निसुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन को लेकर पुणे नगर निगम (PMC) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 11 PG हॉस्टलों को सील कर दिया है। प्रशासनिक जांच में पाया गया कि इन हॉस्टलों में सौ से अधिक छात्र रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी अग्निसुरक्षा के मानक उपाय मौजूद नहीं हैं।
PMC के अधिकारियों ने इस संबंध में तत्काल सुधारात्मक उपाय की मांग की है। अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास मार्ग, और उचित वेंटिलेशन जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव इन संस्थानों में पाया गया था।
प्रशासन ने शहर के सभी शिक्षण संस्थानों को एक औपचारिक सूचना जारी की है कि वे अपने छात्रों को किसी भी अनधिकृत या असुरक्षित आवास सुविधा में न भेजें। यह निर्देश जारी करते हुए PMC ने स्पष्ट किया है कि नियम तोड़ने वाले कॉलेजों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हॉस्टल संचालकों से अपेक्षा की गई है कि वे सभी आवश्यक सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करने के बाद ही अपने संचालन को पुनः शुरू करें। अग्निसुरक्षा की कमी से छात्रों के जीवन को गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, जिससे यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण बन गया है।