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पंजाब मुख्यमंत्री के सहायक ने CBI छापे को चुनौती दी, अदालत में दाखिल की याचिका
भगवंत मान के विशेष सहायक राजबीर सिंह घुमन ने संगरूर स्थित अपने आवास पर CBI द्वारा किए गए तलाशी अभियान को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। घुमन का आरोप है कि यह तलाशी अवैध थी और एजेंसी के पास आवश्यक अनुमोदन नहीं था।
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संगरूर में अपने निवास पर हुई CBI तलाशी को अवैध बताते हुए पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष सहायक (OSD) राजबीर सिंह घुमन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। घुमन के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी के पास इस तलाशी अभियान को अंजाम देने के लिए उचित अनुमोदन और अधिकार नहीं थे।
यह कदम पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य में तनाव का संकेत है, जहां मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारी के खिलाफ जांच सामने आई है। उच्च न्यायालय में दायर याचिका में घुमन ने CBI की कार्रवाही को असंवैधानिक करार दिया है और इसे रद्द करने की मांग की है।
इस मामले से जुड़ी जांच विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। उच्च न्यायालय से अपेक्षा की जा रही है कि वह निकट भविष्य में इस मामले की सुनवाई करेगा और छापे की वैधता पर विचार करेगा।
यह मामला राज्य की राजनीति में उथल-पुथल का संकेत माना जा रहा है और इसके व्यापक राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं।