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कर्नाटक के सिनेमा सेस को चुनौती देने के लिए पीवीआर-इनॉक्स अदालत में
पीवीआर इनॉक्स और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने कर्नाटक के दो प्रतिशत सिनेमा सेस को कानूनी रूप से लागू होने से पहले वसूल करने पर आपत्ति जताई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले पर राज्य सरकार का जवाब मांगा है।
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पीवीआर इनॉक्स और भारतीय मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने कर्नाटक के नए सिनेमा सेस को लेकर कानूनी चुनौती दी है। दोनों पक्षों का तर्क है कि इस दो प्रतिशत सेस को उस समय तक वसूल नहीं किया जा सकता जब तक संबंधित कानून आधिकारिक रूप से लागू न हो जाए। इस विवाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
मल्टीप्लेक्स ऑपरेटरों का कहना है कि सिनेमा हॉल पर लागू होने वाला यह नया सेस कानूनी प्रक्रिया के अनुसार लागू नहीं किया गया है। उन्हें चिंता है कि सेस की वसूली शुरू होने से पहले आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं।
इस मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय सिनेमा हॉल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। राज्य सरकार की ओर से कानून के लागू होने और सेस वसूली की कानूनी वैधता के बारे में प्रतिक्रिया मिलने के बाद अदालत अपना फैसला दे सकती है।