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ट्रेन में चोरी के मामले में दिल्ली आयोग ने रेलवे को 1.45 लाख का जुर्माना लगाया
भारतीय रेलवे को एक यात्री के चोरी हुए सामान के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने रेलवे की अपील को खारिज करते हुए 1.45 लाख रुपये का निर्णय सुनाया है।
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भारतीय रेलवे को एक ट्रेन यात्री के बैग की चोरी के लिए 1.45 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने यह अंतिम निर्णय सुनाया है, जो जिला स्तर के पहले निर्देश को बरकरार रखता है।
यात्री के बैग की चोरी की घटना के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने पहली बार रेलवे को मुआवजे का आदेश दिया था। इसके विरुद्ध रेलवे ने दिल्ली स्थित उच्च आयोग में अपील दायर की थी।
दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने रेलवे की अपील पर विचार करने के बाद जिला आयोग के फैसले को मजबूत किया है। आयोग का यह निर्णय ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा और सामान की देखभाल संबंधी रेलवे की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है।
यह मामला यात्रियों द्वारा अपने सामान की सुरक्षा के संबंध में उठाए गए मुद्दों को केंद्रित करता है। भारतीय रेलवे को सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान करते समय यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है।