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बीकानेर में मध्यरात्रि सुनवाई: हाईकोर्ट ने पार्षद की गिरफ्तारी स्थगित की
राजस्थान हाईकोर्ट ने रविवार देर रात एक विशेष सुनवाई में बीकानेर नगरपालिका के नव निर्वाचित पार्षद मकसूद अहमद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। यह राजस्थान के न्यायिक इतिहास में मध्यरात्रि में की गई पहली ऐसी कार्यवाही है।
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने रविवार देर रात लगभग मध्यरात्रि में एक असाधारण सुनवाई का आयोजन किया। इस कार्यवाही में नगरपालिका चुनाव प्रक्रिया से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर तत्काल निर्णय लिया गया। राजस्थान के इतिहास में यह पहली बार था कि हाईकोर्ट इतनी देर रात में इस तरह की कार्यवाही करी।
न्यायालय की इस कार्रवाई के पीछे बीकानेर मेयर चुनाव से पहले की परिस्थितियां थीं। नव निर्वाचित पार्षद मकसूद अहमद के खिलाफ लगभग दो माह पहले एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया बाधित न हो इसे ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने मध्यरात्रि में ही सुनवाई करने का निर्णय लिया।
हाईकोर्ट ने पार्षद अहमद की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रतिबंध लगाया। न्यायालय के इस आदेश से पार्षद मेयर चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। आदेश में यह भी कहा गया कि मामले की आगामी सुनवाई सामान्य समय में होगी।