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राजस्थान में कोटा सरकारी स्कूल शिक्षक के लिंग परिवर्तन के बाद आधिकारिक रिकॉर्ड अपडेट करने का निर्देश
राजस्थान सरकार ने कोटा के एक सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक के आधिकारिक रिकॉर्ड में लिंग परिवर्तन को दर्ज करने का निर्देश जारी किया है। शिक्षक ने राजस्थान सेवा नियमों के तहत अपने नाम और लिंग को बदलने की अनुमति मांगी थी।
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कोटा स्थित एक सरकारी स्कूल के शिक्षक के लिंग परिवर्तन संबंधी आवेदन को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षक ने राजस्थान सेवा नियम, 1991 के नियम 8ए के तहत अपना लिंग महिला से पुरुष में बदलने और अपना नाम परिवर्तित करने की मांग की थी।
राजस्थान सरकार ने इस आवेदन को स्वीकार करते हुए सभी संबंधित विभागों को आधिकारिक रिकॉर्ड को अपडेट करने का निर्देश दिया है। इसके तहत कर्मचारी के कार्मिक फाइल, वेतन पुस्तिका और अन्य सभी सरकारी दस्तावेजों में परिवर्तन किया जाएगा।
यह निर्णय सरकार द्वारा जारी लिंग परिवर्तन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है। राजस्थान सेवा नियमों में नियम 8ए कर्मचारियों को अपने लिंग और नाम में परिवर्तन की अनुमति देता है।
इस कदम को लिंग पहचान के अधिकारों को मान्यता देने वाला एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई करें और आवश्यक दस्तावेजों में संशोधन सुनिश्चित करें।