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रांची में प्रदर्शन और रैलियों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य: डिप्टी कमिश्नर
रांची के प्रशासन ने नागरिकों को सार्वजनिक आयोजन के लिए पहले से अनुमति लेने का निर्देश दिया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन के किसी भी सूचना पर विश्वास न करने का आग्रह किया है।
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रांची के डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि शहर में किसी भी तरह के प्रदर्शन, रैली या सार्वजनिक समारोह का आयोजन करने से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य है। यह निर्देश सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और कानून का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
रांची पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि नागरिकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किसी भी खबर, वीडियो, संदेश या जानकारी पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रशासन ने लोगों से ऐसी सामग्री को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करने का आह्वान किया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया पर गलत सूचना और अफवाहें समाज में भ्रम और असंतोष पैदा कर सकती हैं। इसलिए, किसी भी सूचना को स्वीकार करने से पहले उसकी आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करना महत्वपूर्ण है।
प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया है। डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि अनुमति प्राप्त न करके किसी भी तरह का आयोजन करने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।