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RBI ने संदिग्ध मनी मूल हिसाबों पर अस्थायी डेबिट रोक का प्रस्ताव दिया
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को धोखाधड़ी से जुड़ी राशि पर तुरंत डेबिट होल्ड लगाने का अधिकार दिया है। ग्राहकों को लेनदेन की व्याख्या के लिए 20 दिन का समय दिया जाएगा।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को संदिग्ध मनी मूल खातों पर अस्थायी डेबिट होल्ड लगाने की सुविधा प्रदान की है। इस नई व्यवस्था के तहत, बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी संदिग्ध राशि पर तुरंत रोक लगा सकते हैं, जिससे अवैध धन हस्तांतरण को रोकने में मदद मिलेगी।
इस प्रणाली में ग्राहकों को अपने लेनदेन की व्याख्या करने के लिए 20 दिन की अवधि दी गई है। यदि ग्राहक निर्धारित समय में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं, तो बैंक राशि को मुक्त कर सकते हैं। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि वैध ग्राहकों को अनुचित परेशानी न हो।
यह निर्णय साइबर अपराधों और अवैध धन हस्तांतरण में वृद्धि को देखते हुए लिया गया है। मनी मूलिंग की गतिविधियों में कमी लाने के लिए RBI द्वारा यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बैंकों को ग्राहकों को होल्ड की सूचना देने और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस नीति से डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद है।