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कृषि बुनियादी ढांचे के लिए बैंक ऋण पर RBI ने रखी 100 करोड़ की सीमा

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र उधार दिशानिर्देशों की समीक्षा करते हुए कृषि बुनियादी ढांचे के लिए बैंकिंग प्रणाली से प्रति उधारकर्ता 100 करोड़ रुपये की कुल सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है।

LSN India · 5 November 2026

कृषि बुनियादी ढांचे के लिए बैंक ऋण पर RBI ने रखी 100 करोड़ की सीमा

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि वह विभिन्न निर्देशों के समेकन के प्रयासों के तहत प्राथमिकता क्षेत्र उधार (PSL) से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा कर रहा है। RBI वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित विभिन्न विनियमित संस्थाओं के लिए इस विषय पर निर्देश जारी करने का प्रस्ताव कर रहा है।

वाणिज्यिक बैंकों के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट निर्देश में फसल ऋण, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण, तथा कटाई पूर्व और कटाई पश्चात गतिविधियों के लिए प्रति उधारकर्ता संस्था के लिए कुल 4 करोड़ रुपये की ऋण सीमा का प्रस्ताव किया गया है।

RBI के अनुसार, कृषि बुनियादी ढांचे के लिए दिए जाने वाले ऋण संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली से प्रति उधारकर्ता के लिए 100 करोड़ रुपये की कुल मंजूरशुदा सीमा के अधीन होंगे। यह निर्देश कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को संरचित करने और जिम्मेदार उधार प्रथाओं को सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है।

ये प्रस्तावित सीमाएं खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए RBI के व्यापक ढांचे का हिस्सा हैं। यह कदम कृषि क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के बेहतर आवंटन और जोखिम प्रबंधन में मदद देगा।