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हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस पर आरबीआई का 6.2 लाख रुपये का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस को नियामक उल्लंघन के लिए दंडित किया है। केंद्रीय बैंक ने माइक्रोफाइनेंस लोन प्राइसिंग पर बोर्ड स्वीकृत नीति के अभाव और कृत्रिम प्रतिभूतिकरण गतिविधियों का हवाला दिया।
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर 6.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई नियामक जांच के दौरान उजागर हुई कई खामियों के आधार पर की गई है।
केंद्रीय बैंक के अनुसार, कंपनी के पास माइक्रोफाइनेंस ऋण मूल्य निर्धारण संबंधी कोई बोर्ड-अनुमोदित नीति नहीं थी। इसके अलावा, आरबीआई ने कंपनी द्वारा संचालित कृत्रिम प्रतिभूतिकरण गतिविधियों की भी पहचान की है, जो विनियामक मानदंडों का उल्लंघन करती हैं।
जांच के दौरान पाई गई खामियों को ठीक करने के लिए कंपनी पर यह पेनल्टी लगाया गया है। आरबीआई का यह कदम निजी वित्त कंपनियों पर नियामक पर्यवेक्षण को कठोर बनाने की चल रही नीति का हिस्सा है।
हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस को अपनी आंतरिक नीतियों में सुधार करना होगा और भविष्य में आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।