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भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूची से हटाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आधिकारिक रूप से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मान्यता प्राप्त अनुसूचित बैंकों की सूची से बाहर किया है। बैंक के लाइसेंस को रद्द किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बुधवार को जारी एक बयान में घोषणा की कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। यह निर्णय बैंक के लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद लिया गया है।
अप्रैल में केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस नियमों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया था। रिज़र्व बैंक ने कहा था कि बैंक के कार्य जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकारक तरीके से संचालित हो रहे थे।
इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को समाप्त करने का आदेश दिया। रिज़र्व बैंक की दूसरी अनुसूची केंद्रीय बैंक के वित्तीय मानदंडों को पूरा करने वाले बैंकों की आधिकारिक सूची है जिन्हें विशेष परिचालन सुविधाएं प्राप्त होती हैं।
इस संबंध में जारी किया गया नोटिफिकेशन 31 जुलाई को प्रकाशित किया गया था और बाद में सितंबर में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।