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बैंक शेयर खरीद नियमों में RBI ने दी छूट, फंड्स को मिली सुविधा
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक शेयर अधिग्रहण के नियमों को आसान बनाया है। अब योग्य निवेशकों को बैंक में 10 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी के लिए एकबारी मंजूरी मिल सकेगी।
LSN India ·

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में निवेश को सुगम बनाने के लिए शेयर अधिग्रहण के नियमों में संशोधन किया है। इस नई व्यवस्था के तहत म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड्स जैसे योग्य निवेशकों को महत्वपूर्ण रियायत दी गई है।
नई नीति के अनुसार, ये निवेशक किसी बैंक में 10 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी के लिए एकबारी अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक खरीद के बाद आगामी अधिग्रहण के लिए बार-बार RBI से मंजूरी लेने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। हालांकि, सबसे पहली बार शेयर खरीदने के लिए अभी भी पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रहेगा।
यह कदम निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने और बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे संस्थागत निवेशकों के लिए बैंक शेयरों में निवेश करना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा।
यह संशोधन वित्तीय नियामक ढांचे को आधुनिक बनाने और बैंकिंग क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने की RBI की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।