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छोटे सेवा निर्यातकों के लिए नए विदेशी मुद्रा नियम लागू

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सरल बनाने के लिए एक नया मास्टर निर्देश जारी किया है। इस कदम से छोटे सेवा निर्यातकों को भी अनुपालन दायरे में लाया गया है।

LSN India · 4 October 2026

छोटे सेवा निर्यातकों के लिए नए विदेशी मुद्रा नियम लागू

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पहली अक्टूबर को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत आवश्यक विभिन्न रिपोर्ट और फॉर्मों को एकीकृत करते हुए एक संशोधित मास्टर निर्देश जारी किया है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत छोटे सेवा निर्यातकों को भी अब विदेशी मुद्रा संबंधी रिपोर्टिंग अनिवार्यताओं के दायरे में लाया गया है।

यह निर्देश पूर्ववर्ती विभिन्न दिशानिर्देशों को समेकित करके नियामकीय ढांचे को अधिक स्पष्ट और सुव्यवस्थित बनाता है। आरबीआई का उद्देश्य निर्यातकों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए विदेशी मुद्रा प्रवाहों पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है।

विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भारत के सेवा निर्यात क्षेत्र को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित ढांचे में लाएगा। छोटे निर्यातकों को नई रिपोर्टिंग व्यवस्था के अनुरूप अपने प्रक्रियाएं समायोजित करनी होंगी।

यह निर्देश सभी वर्गीकरण के सेवा प्रदाताओं पर लागू होता है और इसका अनुपालन अनिवार्य है। विदेशी मुद्रा संबंधी किसी भी लेनदेन के मामले में निर्यातकों को निर्धारित प्रारूप में समय पर जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।