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रिलायंस जियो को कर राहत, आयकर अपीलीय tribunal ने 11,003 करोड़ की कटौती रद्द की
आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल ने रिलायंस जियो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 11,003 करोड़ रुपये की कर संबंधी कटौती को रद्द कर दिया है। यह विवाद कंपनी द्वारा 2019-20 वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज खर्चों को लेकर था।
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रिलायंस जियो को आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) से महत्वपूर्ण कर राहत मिली है। ट्रिब्यूनल ने 2019-20 आकलन वर्ष में कंपनी के विरुद्ध लगाई गई 11,003 करोड़ रुपये की कर संबंधी कटौती को रद्द कर दिया है।
विवाद का केंद्रबिंदु 11,003 करोड़ रुपये के खर्चों को लेकर था। जियो ने इन व्यय को अपनी पुस्तकों में पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया था, किंतु आयकर की गणना करते समय इन्हें राजस्व व्यय के तौर पर दावा किया था। इसी विषय पर कर निर्धारण प्राधिकारियों और कंपनी के बीच विवाद खड़ा हुआ था।
आईटीएटी के इस फैसले से रिलायंस जियो को उल्लेखनीय कर बोझ से राहत मिलेगी। यह निर्णय कंपनी के लेखा-जोखा संबंधी तर्कों को मान्यता देता है और कर मामलों में व्यय वर्गीकरण के मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय सिद्ध होने वाला है।