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त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ना मतदाताओं का अपमान: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एस.एम. सुब्रमणियम ने कहा है कि जो विधायक त्यागपत्र देकर उप-चुनाव में भाग लेते हैं, वह मतदाताओं के प्रति असम्मानजनक हो सकता है। न्यायाधीश ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर दिशानिर्देश बनाने का सुझाव दिया है।

LSN India · 16 September 2026

त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ना मतदाताओं का अपमान: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने उन विधायकों के व्यवहार पर सवाल उठाया है जो अपना विधानसभा सीट छोड़कर फिर से चुनाव लड़ते हैं। जस्टिस एस.एम. सुब्रमणियम ने कहा कि ऐसी कार्रवाई मतदाताओं की भावनाओं का अपमान कर सकती है जिन्होंने उन्हें पहले चुना था।

न्यायाधीश के अनुसार, जब कोई निर्वाचित विधायक अपना पद छोड़ता है और फिर उसी सीट के लिए उप-चुनाव में प्रतिस्पर्धा करता है, तो यह प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की गंभीरता को कम करता है। इस तरह के कृत्य से जनता का विश्वास चुनाव प्रणाली में हिल सकता है।

जस्टिस सुब्रमणियम ने भारतीय निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि वह इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करे। उन्होंने माना कि वर्तमान में ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, जिससे समस्या और जटिल हो जाती है।

यह टिप्पणी उन राजनेताओं के बढ़ते चलन के संदर्भ में आई है जो विभिन्न कारणों से अपना सीट छोड़ देते हैं और फिर उप-चुनाव में अपनी सीट वापस लेने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल भारी खर्च होता है बल्कि चुनाव आयोग के संसाधनों भी बर्बाद होते हैं।