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धारा 22-ए की शिकायतों का तेजी से निपटारा करें: पोंगुलेटी

राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को कॉल सेंटर के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत का विस्तृत विवरण तुरंत संबंधित अधिकारी को भेजने का निर्देश दिया है। इससे शिकायत निवारण प्रक्रिया में तेजी आएगी।

LSN India · 20 August 2026

धारा 22-ए की शिकायतों का तेजी से निपटारा करें: पोंगुलेटी

राजस्व मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को धारा 22-ए के तहत दर्ज शिकायतों का तेजी से निपटारा करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि कॉल सेंटर के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का संपूर्ण विवरण तुरंत संबंधित अधिकारी के पास पहुंचाया जाना चाहिए। इससे शिकायतकर्ताओं को समय पर समाधान मिल सकेगा।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर संभालें और निर्धारित समय सीमा के अंदर उनका निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी है।

राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शिकायतों की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखें और समय-समय पर शिकायतकर्ताओं को प्रगति के बारे में सूचित करें। मंत्री ने कहा कि जवाबदेही और दक्षता से ही जनसेवा संभव है।