LSN News › India

World · India Bureau

रिलिजेयर अधिग्रहण: डैनी गायकवाड़ की छूट संबंधी याचिका खारिज

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने डैनी गायकवाड़ की रिलिजेयर के लिए प्रतिस्पर्धी खुली बोली लगाने की कोशिश को खारिज कर दिया है। न्यायाधिकरण ने माना कि गायकवाड़ ने सेबी के अधिग्रहण नियमों के तहत 15 दिन की निर्धारित समय सीमा को पूरा नहीं किया।

LSN India · 21 August 2026

रिलिजेयर अधिग्रहण: डैनी गायकवाड़ की छूट संबंधी याचिका खारिज

भारतीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) ने रिलिजेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अधिग्रहण संबंधी मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायाधिकरण ने डैनी गायकवाड़ द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें वह नियामक समय सीमा से छूट मांग रहे थे। गायकवाड़ द्वारा प्रतिस्पर्धी खुली बोली लगाने का प्रयास सेबी द्वारा निर्धारित 15 दिन की अवधि के पश्चात किया गया था।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अधिग्रहण नियमों के अनुसार, किसी भी संभावित खरीदार को एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर अपनी बोली प्रस्तुत करनी होती है। इस नियम का उद्देश्य बाजार में पारदर्शिता और न्यायसंगतता सुनिश्चित करना है। गायकवाड़ की ओर से इस समय सीमा में ढील देने के लिए दायर की गई याचिका में तर्क दिए गए थे, किंतु एसएटी ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया।

न्यायाधिकरण का यह निर्णय रिलिजेयर के अधिग्रहण प्रक्रिया को स्पष्ट करता है और नियामक ढांचे की कठोरता को दर्शाता है। इस फैसले से यह संदेश जाता है कि सेबी द्वारा निर्धारित समय सीमाएं अपरिहार्य हैं और विशेष परिस्थितियों में भी इनमें छूट दी जाना सामान्य नहीं है। यह मामला कॉर्पोरेट अधिग्रहण प्रक्रिया में नियामक अनुपालन के महत्व को रेखांकित करता है।