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महाराष्ट्र में स्तंभ गिरने से आदिवासी छात्रा की मौत में स्कूल प्रशासकों को बरी किया
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में हुई दुर्घटना में स्कूल प्रशासकों को आपराधिक दायित्व से मुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि केवल स्तंभ के सही निर्माण को सुनिश्चित न करने के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
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महाराष्ट्र में एक आदिवासी छात्रा की 2020 में स्कूल के स्तंभ गिरने से हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल प्रशासकों को बरी कर दिया है। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि विद्यालय के प्रशासकों को केवल इस आधार पर आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि वे स्तंभ के उचित निर्माण को सुनिश्चित करने में विफल रहे।
अदालत ने माना कि निर्माण संबंधी दोष और संरचनात्मक विफलता के लिए स्कूल के प्रबंधन को सीधे तौर पर दोषी नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी इस आधार पर की गई कि ऐसी दुर्घटनाएं आमतौर पर निर्माण ठेकेदार और अन्य संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी होती हैं।
अदालत ने सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्कूलों को नियमित सुरक्षा ऑडिट और संरचनात्मक निरीक्षण करवाने चाहिए। बेंच के इस फैसले के बाद स्कूल के प्रशासकों पर कोई आपराधिक आरोप नहीं रहेगा।