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बंगाल स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी है: भारत के मुख्य न्यायाधीश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष को तृणमूल कांग्रेस के विद्रोही विधायकों के विरुद्ध तीन महीने की समयसीमा के भीतर फैसला सुनाने के संबंध में मंजूरी की जानकारी है।
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने सोमवार को कहा कि उसे पूर्ण विश्वास है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर अदालत के आदेश से पूरी तरह अवगत हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जयमल्य बाग्ची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ यह टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस के विधायक सोहनदेब चट्टोपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान करी।
चट्टोपाध्याय की याचिका में स्पीकर को 10 विद्रोही विधायकों के विरुद्ध दायर अयोग्यता याचिका पर तेजी से फैसला लेने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह आश्वस्त है कि स्पीकर अदालत के निर्णय से पूरी तरह परिचित हैं और निर्धारित समयसीमा के भीतर उपयुक्त निर्णय लेने का प्रयास करेंगे।
अदालत ने नोट किया कि इस मामले में तीन महीने की अवधि 10 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। याचिकाकर्ता ने पहले विधानसभा अध्यक्ष रतिन बोस के समक्ष अपनी शिकायत दी थी, लेकिन अदालत में आवेदन करना पड़ा।