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स्टेम सेल थेरेपी ले रहे ऑटिज्म रोगियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करे: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑटिज्म रोगियों के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने क्लिनिकल ट्रायल और शोध से संबंधित नियमों की एक स्पष्ट प्रोटोकॉल जारी करने का भी निर्देश दिया है।
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह अपेक्षा की है कि वह स्टेम सेल थेरेपी के अंतर्गत उपचार ले रहे ऑटिज्म रोगियों को ट्रैक करने के लिए एक समर्पित पोर्टल स्थापित करे। यह निर्णय देश में इस तरह की चिकित्सा पद्धतियों की निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए आया है।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सरकार स्टेम सेल थेरेपी से संबंधित क्लिनिकल ट्रायल और शोध कार्यों के लिए एक व्यापक प्रोटोकॉल तैयार करे। इस प्रोटोकॉल में चिकित्सा के नियम, मानदंड और सुरक्षा दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए।
पोर्टल के माध्यम से रोगियों का डेटा एकत्र करने से सरकार को इस अत्याधुनिक चिकित्सा विधि के प्रभाव और सुरक्षा को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह व्यवस्था देश में होने वाली स्टेम सेल थेरेपी से संबंधित अनियमित गतिविधियों पर नियंत्रण लाने में भी सहायक होगी।
इस आदेश से ऑटिज्म रोगियों के उपचार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होने की उम्मीद है। सरकार को इस पोर्टल को लागू करने और प्रोटोकॉल तैयार करने की समय सीमा का पालन करना अपेक्षित है।