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सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को दवा विपणन के नियम बनाने का निर्देश दिया
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहार और प्रोत्साहन पर कानूनी नियंत्रण के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को औषधि विपणन से संबंधित वैधानिक नियमों की जांच के लिए एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। इस समिति को फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा चिकित्सकों को दिए जाने वाले उपहार, नकद प्रोत्साहन और अन्य लाभों पर कड़े नियमन का ढांचा तैयार करना होगा।
न्यायालय का यह कदम दवा उद्योग में पारदर्शिता और नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे नियमों से चिकित्सकों की स्वतंत्र सलाह और रोगियों के लिए उपयुक्त दवाओं की सिफारिश सुनिश्चित होगी।
भारत में औषधि उद्योग अरबों डॉलर का है और इसमें बड़ी संख्या में चिकित्सकों को विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहन दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस कार्रवाई को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पेशेवरिता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
समिति को दवा विपणन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों की भी समीक्षा करनी होगी ताकि भारत में भी इसी स्तर का नियमन स्थापित किया जा सके।