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NEET-UG विरोध: सर्वोच्च न्यायालय ने HPEC में बदलाव से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा विवाद पर उच्च स्तरीय समिति के गठन को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि पहले पेलेट गन के इस्तेमाल और अतिक्रमण की जांच पूरी होनी चाहिए।

LSN India · 16 September 2026

NEET-UG विरोध: सर्वोच्च न्यायालय ने HPEC में बदलाव से किया इनकार

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने NEET-UG परीक्षा केंद्रित विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामले में उच्च स्तरीय समिति की संरचना में किसी भी बदलाव का अनुरोध खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि HPEC (उच्च स्तरीय जांच समिति) को अपना काम करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए।

अदालत ने अपने फैसले में असंतुष्टि व्यक्त की कि याचिकाकर्ताओं की ओर से समिति के कार्य शुरू होने से पहले ही उसकी आलोचना शुरू हो गई है। न्यायालय का मानना है कि समिति को निष्पक्षता से काम करने के लिए पर्याप्त समय और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन के इस्तेमाल और किसी भी अन्य कार्यवाही की जांच पहले पूरी करनी होगी। यह जांच समिति के समग्र कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि समिति की नियुक्ति के बाद से इसकी वैधता और संरचना पर विभिन्न सवाल उठाए जा रहे हैं। न्यायालय का दृष्टिकोण यह है कि समिति को अपनी कार्यवाही पूरी करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए ताकि सच्चाई का पूरा खुलासा हो सके।