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रेलवे की ऑफलाइन टिकटों पर भी बीमा अनिवार्य करेगा सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने 27 अक्टूबर से रेलवे स्टेशनों पर खरीदी जाने वाली ऑफलाइन टिकटों पर बीमा कवरेज अनिवार्य करने का आदेश दिया है। फिलहाल यह सुविधा केवल ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को मिलती है।
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भारतीय रेलवे को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अदालत ने फैसला दिया है कि 27 अक्टूबर 2024 से रेलवे स्टेशनों पर सीधे खरीदी जाने वाली टिकटों पर भी बीमा कवरेज अनिवार्य किया जाएगा।
वर्तमान में, केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाले यात्रियों को ही मामूली अतिरिक्त राशि का भुगतान करके बीमा सुविधा का लाभ मिलता है। ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सभी यात्रियों को समान बीमा कवरेज का अधिकार मिलेगा। यह कदम रेलवे यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
रेलवे को निर्देश दिए गए हैं कि वह लागू तारीख से पहले आवश्यक व्यवस्था और नीतिगत संशोधन पूरे कर लें ताकि ऑफलाइन टिकट खरीदार यात्रियों को भी बिना किसी बाधा के बीमा सुविधा प्रदान की जा सके।