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यमुना एक्सप्रेसवे बस आग: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट

ग्रेटर नोएडा में पिछले महीने नौ यात्रियों की जान लेने वाली स्लीपर बस में आग लगने की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को चालक और मालिक के खिलाफ कार्रवाई तथा सुरक्षा मानकों के अनुपालन संबंधी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

LSN India · 1 October 2026

यमुना एक्सप्रेसवे बस आग: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट

यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग की घटना को लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से दुर्घटना में शामिल बस के चालक और मालिक के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।

ग्रेटर नोएडा में हुई इस घटनाक्रम में स्लीपर बस में आग लगने से नौ यात्रियों की जानें चली गई थीं। यह दुर्घटना सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियों को उजागर करती है। कोर्ट का यह कदम यातायात सुरक्षा के प्रति सर्वोच्च न्यायपालिका की चिंता को दर्शाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से अपेक्षा की है कि वह बताए कि दुर्घटना से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कानूनी कार्रवाई की गई है। साथ ही, सरकार को सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा मानकों के अनुपालन संबंधी जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी।

यह मामला राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाली बसों में अग्निशमन उपकरण, नियमित रखरखाव और ड्राइवर प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है। न्यायालय की कार्रवाई से भविष्य में इसी तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने का रास्ता प्रशस्त हो सकता है।