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दिल्ली चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा निर्वाचन आयोग की कार्रवाई पर निगरानी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक जनहित याचिका में निर्वाचन आयोग द्वारा हटाए गए मतदाताओं को नए मतदाता के रूप में दोबारा पंजीकृत करने के मसले पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने आयोग से उपयुक्त तंत्र विकसित करने को कहा है ताकि हटाए गए मतदाता आसानी से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकें।

LSN India · 14 October 2026

दिल्ली चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा निर्वाचन आयोग की कार्रवाई पर निगरानी

दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण मसले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग की कार्रवाई पर कड़ी निगरानी रखने का आश्वासन दिया है। याचिका में यह मुद्दा उठाया गया था कि हटाए गए मतदाताओं को मतदाता सूची में पुनः शामिल करने के लिए नए सिरे से पहली बार आवेदन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने माना है कि यह विषय जनहित से संबंधित है और इसके लिए निर्वाचन आयोग को एक उचित व्यवस्था तैयार करनी चाहिए। कोर्ट का मत है कि जिन मतदाताओं के नाम किसी कारणवश सूची से हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक होनी चाहिए।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से विस्तृत जवाब मांगा है और आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह समस्या के समाधान के लिए एक व्यावहारिक तंत्र विकसित करे। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह इस प्रक्रिया में मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगा।

मतदाता सूची से नामों के हटाए जाने का मामला लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा एक संवेदनशील विषय माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह कदम चुनावी प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जनता के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप माना जा रहा है।