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सेबी ने ब्रोकर और संबंधित संस्थाओं पर मूल्य हेराफेरी का आरोप लगाया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक ब्रोकर और संबंधित संस्थाओं को बाजार से प्रतिबंधित किया है। सेबी के अनुसार, ये संस्थाएं एकल स्टॉक फ्यूचर्स और विकल्प का उपयोग करके कीमतों में हेराफेरी कर रही थीं।

LSN India · 16 September 2026

सेबी ने ब्रोकर और संबंधित संस्थाओं पर मूल्य हेराफेरी का आरोप लगाया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक प्रमुख कार्रवाई में एक ब्रोकर और पांच संबंधित संस्थाओं को बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। नियामक संस्था का आरोप है कि इन संस्थाओं ने एकल स्टॉक फ्यूचर्स और विकल्प बाजार खंड में समन्वित तरीके से कीमतों में हेराफेरी की थी।

इस मामले में सेबी ने कुल छह संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। नियामक ने पाया कि ये संस्थाएं विभिन्न बाजार खंडों में कीमतों को प्रभावित करने के लिए समन्वित व्यापार रणनीति का पालन कर रहे थे। इस अनुचित लाभ की गतिविधि के परिणामस्वरूप काफी राशि कमाई गई थी।

सेबी ने इन संस्थाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ के रूप में 28.12 करोड़ रुपये की राशि जब्त करने का आदेश दिया है। प्रतिबंध का अर्थ है कि ये संस्थाएं भविष्य में भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में लेनदेन नहीं कर सकेंगी।

यह कार्रवाई सेबी की बाजार पारदर्शिता बनाए रखने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने की प्रतिश्रुति को दर्शाती है। नियामक संस्था लगातार बाजार में अनुचित प्रथाओं के विरुद्ध कार्रवाई करता रहता है।