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सेबी ने डिबॉक डिबॉक इंडस्ट्रीज को सात साल के लिए प्रतिबंधित किया
बाजार नियामक सेबी ने धोखाधड़ी मामले में डिबॉक इंडस्ट्रीज और उसके प्रमोटर को सात साल के लिए प्रतिबंधित किया है। नियामक ने कंपनी को ₹59.30 करोड़ का मुनाफा वापस करने और 2023 के राइट्स इश्यू से 49 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया है।
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डिबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके प्रमोटर को सात साल की अवधि के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित किया है। यह कदम एक बड़े धोखाधड़ी मामले में नियामक की कार्रवाई का हिस्सा है।
सेबी के आदेश के अनुसार, डिबॉक इंडस्ट्रीज को ₹59.30 करोड़ की राशि ब्याज सहित वापस करनी होगी। इसके अलावा, कंपनी को 2023 के राइट्स इश्यू से कथित रूप से विचलित किए गए ₹49 करोड़ को निवेशकों को लौटाने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि बाजार के नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को उचित दंड मिले।
नियामक की इस कड़ी कार्रवाई से बाजार में अनुशासन बनाए रखने का संदेश जाता है। सेबी का लक्ष्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना और पूंजी बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। डिबॉक इंडस्ट्रीज से संबंधित प्रवर्तकों को भी इस प्रतिबंध से प्रभावित होना चाहिए।